1- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया)
2- पंजीकरण के संबंध में अपलोड किए जाने वाले रिकॉर्ड
1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर रु- 10 के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित।
3. कार्य योजना (संस्था जो कार्य करना चाहती है का विवरण)
4. संस्था के वित्तीय संसाधन का प्रमाण पत्र ।
5. भवन किराए पर है अथवा निजी भवन में संचालित है से संबंधित अभिलेख।
6. संस्था के समस्त पदाधिकारियों के पते का प्रमाण।
7. संस्था की नियमावली में दिव्यांगजन के लिए कार्य किए जाने का उल्लेख अवश्य हो।
1.- ऑनलाइन प्रक्रिया (नवीकरण के लिए)
चेक लिस्ट नवीनीकरण हेतु
क्रम संख्या | चेक बिंदु | संलग्नक पेज संख्या |
---|---|---|
1. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 23 |
2. | निशक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 02.10.2021 तक है। | संलग्न है पेज 20 |
3. | नवीनीकरण का प्रस्ताव दिनांक 25.04.2021 को कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद को प्राप्त कराया गया है। | संलग्न है पेज 22 |
4. | पंजीकरण शुल्क ₹300 (रू तीन सौ मात्र ) का - 550/2010 - 2011 प्राप्त हुआ है। | संलग्न है पेज 10 |
5. | आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 21 |
6. | संस्था सोसायटी /ट्रस्ट प्रमाण पत्र संख्या दिनांक 16.06.2010 की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई गयी है। संस्था की स्मृति पत्र एवं नियमावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 20 |
7. | नियमावली के अनुसार विगत दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। | संलग्न है पेज 15….19 |
8. | निशक्तजन अधिनियम के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु विगत दो वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गयी है। | संलग्न है पेज 1…9 |
9. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 10 - 13 |
1. सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. संस्था के विभाग में निशक्तजन अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
3. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट।
4. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की आडिट रिपोर्ट (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)
1.- ऑनलाइन प्रक्रिया (नवीकरण के लिए)
चेक लिस्ट नवीनीकरण हेतु
क्रम संख्या | चेक बिंदु | संलग्नक पेज संख्या |
---|---|---|
1. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 23 |
2. | निशक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 02.10.2021 तक है। | संलग्न है पेज 20 |
3. | नवीनीकरण का प्रस्ताव दिनांक 25.04.2021 को कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद को प्राप्त कराया गया है। | संलग्न है पेज 22 |
4. | पंजीकरण शुल्क ₹300 (रू तीन सौ मात्र ) का - 550/2010 - 2011 प्राप्त हुआ है। | संलग्न है पेज 10 |
5. | आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 21 |
6. | संस्था सोसायटी /ट्रस्ट प्रमाण पत्र संख्या दिनांक 16.06.2010 की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई गयी है। संस्था की स्मृति पत्र एवं नियमावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 20 |
7. | नियमावली के अनुसार विगत दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। | संलग्न है पेज 15….19 |
8. | निशक्तजन अधिनियम के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु विगत दो वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गयी है। | संलग्न है पेज 1…9 |
9. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 10 - 13 |
1. सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. संस्था के विभाग में निशक्तजन अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
3. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट।
4. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की आडिट रिपोर्ट (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)
1- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया)
2- पंजीकरण के संबंध में अपलोड किए जाने वाले रिकॉर्ड
1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर रु- 10 के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित।
3. कार्य योजना (संस्था जो कार्य करना चाहती है का विवरण)
4. संस्था के वित्तीय संसाधन का प्रमाण पत्र ।
5. भवन किराए पर है अथवा निजी भवन में संचालित है से संबंधित अभिलेख।
6. संस्था के समस्त पदाधिकारियों के पते का प्रमाण।
7. संस्था की नियमावली में दिव्यांगजन के लिए कार्य किए जाने का उल्लेख अवश्य हो।