मुख्य पृष्ठ | विभाग के बारे में
समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 1995 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार का गठन किया गया।
भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि निःशक्तता, वाक् निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, अस्थि निःशक्तता, मानसिक मंदित, मानसिक रूग्ण, बहु निःशक्तता एवं अन्य निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति शामिल हैं।
विभाग अपने विद्यालयों के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग, साक्षरता स्तर से संबंधित दिव्यांग छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। छात्र/छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास, ब्रेल प्रेस की स्थापना एवं संचालन के साथ-साथ डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न श्रेणी की निःशक्तता से ग्रसित दिव्यांग छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सहायता प्रदत्त करना है।
विभाग ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जैसे कि: निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र, अनुदान, पेंशन, सहायता तथा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण आदि।
इसके अलावा, विभिन्न प्रोत्साहनों जैसे कि: दिव्यांगजन से विवाह करने पर, दिव्यांग / दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों / संस्थानों के लिए राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय पुरस्कार व कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसबिलिटी (सी. एस. आर.) की पहल के उपयोग से अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित उक्त दायित्वों को पूर्ण करने हेतु तत्पर है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं के माध्यम से यथा दुकान निर्माण संचालन योजना द्वारा , विभिन्न राज्य / राज्योत्तर सेवाओं में आरक्षण / छूट द्वारा दिव्यांगजन के सर्वागींण विकास एवं उन्नयन हेतु सदैव प्रयासरत है।
दिव्यांगजन हेतु सुगम्य आवागमन के लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण, शल्य चिकित्सा द्वारा दिव्यांगजन के जीवन मानकों का उच्चीकरण तथा जीवन की गुणवत्ता का विकास एवं भागीदारी सुनिश्चित कराना है।
विभाग सक्रिय रूप से विभिन्न हितधारकों, सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सुझाव, अनुभव, अपेक्षाओं को समाहित करते हुए एक अधिक न्यायसंगत, प्रगतिशील निर्णय प्रणाली व दिव्यांगजन की विशिष्ट परिस्थितियों के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु तत्पर है जिससे एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके।
1- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया)
2- पंजीकरण के संबंध में अपलोड किए जाने वाले रिकॉर्ड
1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर रु- 10 के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित।
3. कार्य योजना (संस्था जो कार्य करना चाहती है का विवरण)
4. संस्था के वित्तीय संसाधन का प्रमाण पत्र ।
5. भवन किराए पर है अथवा निजी भवन में संचालित है से संबंधित अभिलेख।
6. संस्था के समस्त पदाधिकारियों के पते का प्रमाण।
7. संस्था की नियमावली में दिव्यांगजन के लिए कार्य किए जाने का उल्लेख अवश्य हो।
1.- ऑनलाइन प्रक्रिया (नवीकरण के लिए)
चेक लिस्ट नवीनीकरण हेतु
क्रम संख्या | चेक बिंदु | संलग्नक पेज संख्या |
---|---|---|
1. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 23 |
2. | निशक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 02.10.2021 तक है। | संलग्न है पेज 20 |
3. | नवीनीकरण का प्रस्ताव दिनांक 25.04.2021 को कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद को प्राप्त कराया गया है। | संलग्न है पेज 22 |
4. | पंजीकरण शुल्क ₹300 (रू तीन सौ मात्र ) का - 550/2010 - 2011 प्राप्त हुआ है। | संलग्न है पेज 10 |
5. | आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 21 |
6. | संस्था सोसायटी /ट्रस्ट प्रमाण पत्र संख्या दिनांक 16.06.2010 की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई गयी है। संस्था की स्मृति पत्र एवं नियमावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 20 |
7. | नियमावली के अनुसार विगत दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। | संलग्न है पेज 15….19 |
8. | निशक्तजन अधिनियम के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु विगत दो वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गयी है। | संलग्न है पेज 1…9 |
9. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 10 - 13 |
1. सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. संस्था के विभाग में निशक्तजन अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
3. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट।
4. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की आडिट रिपोर्ट (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)
1.- ऑनलाइन प्रक्रिया (नवीकरण के लिए)
चेक लिस्ट नवीनीकरण हेतु
क्रम संख्या | चेक बिंदु | संलग्नक पेज संख्या |
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1. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 23 |
2. | निशक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 02.10.2021 तक है। | संलग्न है पेज 20 |
3. | नवीनीकरण का प्रस्ताव दिनांक 25.04.2021 को कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद को प्राप्त कराया गया है। | संलग्न है पेज 22 |
4. | पंजीकरण शुल्क ₹300 (रू तीन सौ मात्र ) का - 550/2010 - 2011 प्राप्त हुआ है। | संलग्न है पेज 10 |
5. | आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 21 |
6. | संस्था सोसायटी /ट्रस्ट प्रमाण पत्र संख्या दिनांक 16.06.2010 की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराई गयी है। संस्था की स्मृति पत्र एवं नियमावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 20 |
7. | नियमावली के अनुसार विगत दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। | संलग्न है पेज 15….19 |
8. | निशक्तजन अधिनियम के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु विगत दो वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गयी है। | संलग्न है पेज 1…9 |
9. | नवीनीकरण का प्रस्ताव जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। | संलग्न है पेज 10 - 13 |
1. सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. संस्था के विभाग में निशक्तजन अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
3. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट।
4. संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष की आडिट रिपोर्ट (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)
1- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया)
2- पंजीकरण के संबंध में अपलोड किए जाने वाले रिकॉर्ड
1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
2. घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर रु- 10 के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित।
3. कार्य योजना (संस्था जो कार्य करना चाहती है का विवरण)
4. संस्था के वित्तीय संसाधन का प्रमाण पत्र ।
5. भवन किराए पर है अथवा निजी भवन में संचालित है से संबंधित अभिलेख।
6. संस्था के समस्त पदाधिकारियों के पते का प्रमाण।
7. संस्था की नियमावली में दिव्यांगजन के लिए कार्य किए जाने का उल्लेख अवश्य हो।